
27 फरवरी 2026 का आदेश: शराब नीति मामले में सभी आरोपी बरी
- साहिल मंसूरी, संदेश धारा-
नई दिल्ली, 27 फरवरी 2026। दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत Rouse Avenue Court Complex ने बहुचर्चित आबकारी (शराब) नीति मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं समेत सभी आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य आरोप तय करने के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए।
इस मामले में Aam Aadmi Party (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal, पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia तथा राज्यसभा सांसद Sanjay Singh को जांच एजेंसियों द्वारा आरोपी बनाया गया था। तीनों नेताओं को इस प्रकरण में विभिन्न अवधियों तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा था।
अदालत के इस फैसले के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में राहत और उत्साह का माहौल देखा गया। AAP नेताओं ने इसे “सत्य की जीत” बताया, जबकि विपक्षी दलों ने फैसले पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय दिल्ली की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। हालांकि, शराब नीति विवाद के दौरान पार्टी को जो राजनीतिक और चुनावी नुकसान उठाना पड़ा, उसकी भरपाई भविष्य की रणनीति पर निर्भर करेगी।
मामले को लेकर राजधानी की राजनीति में लंबे समय से तीखी बहस चल रही थी। अब अदालत के आदेश के बाद कानूनी स्तर पर यह अध्याय फिलहाल समाप्त होता दिखाई दे रहा है।

