
घरेलू गैस कनेक्शन पर सरकार का बड़ा फैसला: PNG वाले घरों को LPG कनेक्शन करना होगा सरेंडर
विशेष संवाददाता, संदेश धारा-
नई दिल्ली: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू गैस कनेक्शन को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। नए निर्देशों के अनुसार जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वे अब एक साथ घरेलू एलपीजी (LPG) कनेक्शन नहीं रख सकेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा।
मंत्रालय के इस फैसले का उद्देश्य गैस संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना और घरेलू गैस की उपलब्धता को संतुलित रखना बताया जा रहा है। सरकार का मानना है कि जिन क्षेत्रों में PNG की पाइपलाइन के माध्यम से सीधे घरों तक गैस पहुंच रही है, वहां अलग से LPG सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है।
विशेषज्ञों के अनुसार इस कदम से LPG की मांग में कमी आएगी और ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। साथ ही इससे गैस वितरण व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है।
हालांकि इस फैसले को लेकर आम उपभोक्ताओं की राय बंटी हुई है। कई लोगों का कहना है कि PNG कनेक्शन होने के बावजूद कई बार गैस सप्लाई बाधित हो जाती है, ऐसे में LPG सिलेंडर बैकअप के रूप में काम आता है। यदि सिलेंडर भी सरेंडर करना पड़ेगा तो उपभोक्ताओं को असुविधा हो सकती है।
वहीं कुछ उपभोक्ताओं का मानना है कि संसाधनों की बचत और गैस वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए यह निर्णय सही दिशा में उठाया गया कदम है।
विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सरकार को इस नियम को लागू करने से पहले सभी शहरों में PNG की निरंतर और विश्वसनीय सप्लाई सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
अब देखना यह होगा कि यह नियम देशभर में किस तरह लागू किया जाता है और उपभोक्ताओं को इससे कितनी राहत या परेशानी का सामना करना पड़ता है।

