
उत्तम नगर तनाव पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, ईद और राम नवमी तक सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश
विशेष संवाददाता, संदेश धारा-
नई दिल्ली, 20 मार्च 2026: पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की धमकियों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार (19 मार्च) को कड़ा संज्ञान लिया। अदालत ने दिल्ली पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि आगामी ईद-उल-फितर और राम नवमी के दौरान क्षेत्र में शांति, कानून-व्यवस्था और साम्प्रदायिक सौहार्द हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।
विवाद की पृष्ठभूमि
जानकारी के अनुसार, तनाव की शुरुआत 4 मार्च 2026 को होली के दिन उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में हुई एक झड़प से हुई थी। इस घटना में 26 वर्षीय युवक तरुण की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इलाके में “आक्रोश सभाएं” आयोजित हुईं, जिनमें कथित रूप से भड़काऊ भाषण दिए गए।
हिंसा की धमकियों पर चिंता
याचिका में आरोप लगाया गया कि सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर “खून की होली” जैसे भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, जिससे विशेषकर मुस्लिम समुदाय में भय का माहौल बन गया है। इस पर अदालत ने गंभीर चिंता व्यक्त की।
अदालत के प्रमुख निर्देश
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने Association for Protection of Civil Rights (APCR) की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कई अहम निर्देश दिए—
सभी समुदायों में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बनाया जाए
किसी भी तरह के शरारती तत्वों पर तुरंत रोक लगाई जाए
सुरक्षा व्यवस्था ईद से लेकर राम नवमी तक लगातार बनाए रखी जाए
सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाकर नफरत फैलाने वाले पोस्ट पर सख्त कार्रवाई की जाए
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि इलाके में 24 घंटे पुलिस बल तैनात किया गया है। अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
शांति बनाए रखने की अपील
अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी समुदाय के व्यक्ति को ऐसा कोई कृत्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिससे माहौल बिगड़े। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि त्योहारों के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए।

