
दिल्ली दंगा साजिश केस: शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत, 6 साल बाद जेल से बाहर आए
साहिल मंसूरी, संदेश धारा-
नई दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े चर्चित मामले में आरोपी शरजील इमाम को आज तिहाड़ जेल से 10 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया। करीब 6 साल बाद जेल से बाहर निकलते समय उनके चेहरे पर मुस्कान देखी गई और उन्होंने मीडिया व समर्थकों की ओर विक्ट्री साइन (V-sign) भी दिखाया।
मानवीय आधार पर मिली राहत
यह राहत कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी द्वारा दी गई है। अदालत ने उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल करने के लिए मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत प्रदान की।
जमानत की अवधि और शर्तें
अदालत के आदेश के अनुसार यह अंतरिम जमानत 20 मार्च से 30 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। शरजील इमाम को 30 मार्च की शाम तक पुनः सरेंडर करना होगा।
कोर्ट ने जमानत के दौरान कई सख्त शर्तें भी लागू की हैं:
सोशल मीडिया का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
किसी भी गवाह या मामले से जुड़े व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे।
परिवार और करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी अन्य से मिलने की अनुमति नहीं होगी।
क्या है मामला
2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे से जुड़ी कथित साजिश और CAA-NRC विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में शरजील इमाम पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
यह मामला लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में है और देशभर में चर्चा का विषय बना रहा है।

